नूंह में इंटरनेट सेवाएं निलंबित, अधिकारियों की लोगों से अपने घरों में नमाज की अपील
चिरौरी न्यूज
नूंह: हरियाणा सरकार ने इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और शुक्रवार सुबह 10 बजे से धारा 144 लागू कर दी है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपने घरों पर ही शुक्रवार की नमाज अदा करने का भी आग्रह किया है।
सरकारी आदेश के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 10 बजे से शनिवार आधी रात तक इंटरनेट सेवाओं और थोक एसएमएस पर प्रतिबंध रहेगा।
“यह निर्णय संभावित तनाव, झुंझलाहट, आंदोलन और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से झूठी अफवाहों के प्रसार के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए नूंह के उपायुक्त के अनुरोध के बाद लिया गया है। इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग से हिंसा भड़कने, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने और सार्वजनिक उपयोगिताओं को बाधित करने की संभावना थी,” सरकारी आदेश में कहा गया।
जबकि निलंबन मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और डोंगल सेवाओं को प्रभावित करता है, यह वॉयस कॉल, व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, साथ ही कॉर्पोरेट और घरेलू ब्रॉडबैंड और लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को छूट देता है।
नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मम्मन खान गिरफ्तार
हरियाणा सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में यह दावा करने के कुछ घंटों बाद कि उनके पास नूंह हिंसा में उनकी भूमिका साबित करने के लिए फोन रिकॉर्ड और सबूत हैं, फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मम्मन खान को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। खान को 31 अगस्त की हिंसा के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
इससे पहले, सुनवाई के दौरान, हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने उच्च न्यायालय को बताया कि खान के खिलाफ सबूतों का “उचित मूल्यांकन” करने के बाद उन्हें 4 सितंबर को आरोपी बनाया गया था। बाद में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनके खिलाफ ”पर्याप्त सबूत” हैं।
31 जुलाई को नूंह में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेतृत्व वाले जुलूस पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद नूंह में हिंसा की सूचना मिली थी। राज्य भर में कई घटनाओं में हमले के दौरान कम से कम छह लोग मारे गए थे।