कमाल आर खान ने मानहानि केस रद्द करने की याचिका बाम्बे हाई कोर्ट में दायर की

Kamal R Khan files petition to quash defamation case in Bombay High Courtचिरौरी न्यूज

मुंबई: कमाल आर खान ने अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म लक्ष्मी के बारे में अपमानजनक ट्वीट के लिए 2020 में उनके खिलाफ दर्ज की गई  एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कमाल आर खान ने कहा कि फिल्म ‘लक्ष्मी’ पर उनके ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केस में उनके द्वारा किए गए किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया गया है।

2020 में शिवसेना के सदस्य राहुल कनाल द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर कमाल खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 294 (अश्लीलता), 500, 501 (मानहानि) और 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

केआरके के नाम से लोकप्रिय अभिनेता-आलोचक ने 2020 में महामारी के चरम पर दिवंगत अभिनेताओं, इरफान और ऋषि कपूर के खिलाफ भी संदिग्ध ट्वीट किए थे।

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में, खान ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर “सभी मामलों में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” है। इसने आगे कहा कि खान के खिलाफ एफआईआर “संभवतः” केवल इसलिए दर्ज की गई थी क्योंकि खान ने उक्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था।

कमाल खान ने आरोप पत्र दाखिल करने सहित एफआईआर को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले किसी भी अन्य कदम पर रोक लगाने की भी मांग की।

खान की ओर से पेश वकील अशोक सरावगी और आकाश सिंह ने कहा, “राय के साथ किसी फिल्म की आलोचना करना कभी भी अपराध नहीं हो सकता।”

उच्च न्यायालय ने खान की याचिका पर जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 5 सितंबर को तय की है।

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