मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा, अदालत में केवल महात्मा गांधी और तिरुवल्लुवर की तस्वीर, अंबेडकर की नहीं

Madras High Court said, only Mahatma Gandhi and Thiruvalluvar's photo in court, not Ambedkar'sचिरौरी न्यूज

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की अदालतें केवल गांधीजी और तमिल कवि-संत तिरुवल्लुवर के चित्र प्रदर्शित कर सकती हैं।

सभी जिला अदालतों को एक परिपत्र में, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार-जनरल ने कांचीपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वे अलंदुर में बार एसोसिएशन को नवनिर्मित संयुक्त अदालत परिसर के प्रवेश कक्ष से बी आर अंबेडकर के चित्रों को हटाने के लिए मनाएं।

यह मुद्दा विभिन्न अधिवक्ता संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों से संबंधित है, जिसमें अंबेडकर और संबंधित संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के चित्रों का अनावरण करने की अनुमति मांगी गई है।

11 अप्रैल को आयोजित एक बैठक में, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने ऐसे सभी अनुरोधों को खारिज कर दिया। इस संबंध में पूर्ण अदालत की बैठक द्वारा पारित विभिन्न प्रस्तावों को सूचीबद्ध करते हुए, परिपत्र में बताया गया कि 11 मार्च, 2010 को आयोजित बैठक में, यह देखते हुए कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्थानों पर घर्षण के साथ-साथ कानून और व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हुई है… पूर्ण अदालत ने अदालत परिसरों में किसी और प्रतिमा के निर्माण की अनुमति नहीं देने का संकल्प लिया।

सर्कुलर में कहा गया है कि इसी तरह, 27 अप्रैल, 2013 को पूर्ण अदालत ने कांचीपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश को अलंदुर कोर्ट वकील एसोसिएशन को अंबेडकर के चित्र को हटाने के लिए राजी करने का निर्देश दिया और नवगठित विशेष अदालतों में उनकी तस्वीर प्रदर्शित करने के कुड्डालोर बार के अनुरोध को खारिज कर दिया।

सर्कुलर में कहा गया है, “हाल ही में, 11 अप्रैल को पूर्ण अदालत ने इसी तरह के अनुरोध पर विचार किया और पहले के सभी प्रस्तावों को दोहराया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गांधी और तिरुवल्लुवर की मूर्तियों और चित्रों को छोड़कर, अदालत परिसर के अंदर कहीं भी कोई और अन्य चित्र प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।”

रजिस्ट्रार-जनरल ने निर्देश दिया कि किसी भी विचलन के मामले में, बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुडुचेरी को उचित शिकायत देकर कार्रवाई की जाएगी।

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