नदीमर्ग में 24 कश्मीरी पंडितों के नरसंहार मामले की फिर से होगी सुनवाई: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का फैसला
चिरौरी न्यूज़
जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने शनिवार को नदीमर्ग नरसंहार मामले को फिर से खोलने का आदेश दिया, जिसमें 23 मार्च, 2003 को 24 कश्मीरी पंडित मारे गए थे। मरने वालों में 11 पुरुष, 11 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे ।
23 मार्च 2003 को, लश्कर के आतंकवादियों ने नदीमर्ग गांव में 24 कश्मीरी पंडितों को लाइन में खड़ा किया था और उन्हें में मार डाला था।आतंकवादियों ने गांव में 54 सदस्यों वाले 11 पंडित परिवारों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस गार्डों से हथियार भी छीन लिए थे ।
शोपियां में निचली अदालत के 2011 के आदेश के खिलाफ सरकार द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति देते हुए, न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने गवाहों की कमीशन पर केस खोलने का निर्देश दिया।
“सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति के मद्देनजर, मेरा विचार है कि नीचे की अदालत ने सामग्री और प्रासंगिक पहलुओं की अनदेखी करते हुए अप्रासंगिक विचार पर कमीशन पर गवाह की जांच के लिए अभियोजन पक्ष के मुकदमा को खारिज कर दिया है।
आदेश में कहा गया, “इस पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया जाता है और नीचे की अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2011 को निरस्त किया जाता है और अभियोजन पक्ष/याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए गवाहों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने के आवेदन की अनुमति दी जाती है।”
उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि नीचे की अदालत अब आयोग जारी करके और/या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके बयान दर्ज करके संबंधित गवाहों की परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ताकि मामले को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके।
इस साल अगस्त में, उच्च न्यायालय ने अपने 21 दिसंबर, 2011 के आदेश को वापस ले लिया था जिसके आधार पर उसने शोपियां जिले की निचली अदालत के 9 फरवरी, 2011 के आदेश को बरकरार रखा था। 2011 में सरकार द्वारा मामले की नए सिरे से सुनवाई या मामले को जम्मू में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।