मप्र सरकार का बुलडोजर एक्शन: श्रद्धालुओं पर कथित तौर पर ‘थूकने’ के आरोपी का घर गिराया गया

MP govt's bulldozer action: House of man accused of 'spitting' on devotees demolishedचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश प्रशासन ने बुधवार को उस व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चला दिया जिस पर कथित तौर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में एक धार्मिक जुलूस में भाग लेने वाले भक्तों पर थूकने का आरोप है।

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक धार्मिक जुलूस के दौरान तीन युवकों को कथित तौर पर भक्तों पर ‘थूकते’ हुए दिखाया गया था।

उज्जैन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आकाश भूरिया ने कहा कि हाल ही में एक धार्मिक जुलूस के दौरान कुछ व्यक्तियों ने धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया.

“पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर हमने नगर निगम और राजस्व विभाग को आरोपी के बारे में सूचित किया, ”पुलिस अधिकारी ने कहा।

उन्होंने बताया कि नगर निगम और राजस्व विभाग तथा पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को प्रभावी ढंग से हटा दिया गया है। उज्जैन नगर निगम द्वारा ढोल बजाते हुए बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

ढोल बजाने के बारे में पूछे जाने पर एएसपी ने कहा कि पारंपरिक रूप से अतिक्रमण हटाने जैसे कार्यों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए ढोल का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस अधिकारी ने कहा, ”इसलिए हमने आज भी ड्रम का इस्तेमाल किया.”

पुलिस ने कहा कि यह घटना 17 जुलाई को ‘महाकाल की सवारी’ नामक जुलूस के दौरान दर्ज की गई थी। सोशल मीडिया वीडियो और जुलूस में शामिल एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर उज्जैन पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि जुलूस टंकी चौक पार कर रहा था जब उसने तीन अज्ञात लड़कों को भक्तों पर ‘थूकते’ देखा।

तीनों लोग अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। उन्हें 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने कहा कि आरोपियों पर 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) और 153ए (पूजा स्थल पर किया गया अपराध) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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