एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए पूरी तरह तैयार: रिपोर्ट

NDA government all set to amend Wakf Act: Reportचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर प्रतिबंध लग जाएगा।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को कैबिनेट ने अधिनियम में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दी। रिपोर्ट के अनुसार, इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के किसी भी संपत्ति को “वक्फ संपत्ति” के रूप में नामित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करना है।

सूत्रों ने कहा, “प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए सभी दावों का अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों के लिए एक अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया प्रस्तावित है।” सूत्रों के अनुसार, इन संशोधनों के लिए विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। वक्फ बोर्ड लगभग 940,000 एकड़ में फैली लगभग 870,000 संपत्तियों की देखरेख करते हैं। 2013 में, यूपीए सरकार ने मूल वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के माध्यम से इन बोर्डों के अधिकार को मजबूत किया।

यह अधिनियम ”औकाफ” – दान की गई और वक्फ के रूप में नामित संपत्ति – को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था, जो एक वक्फ द्वारा किया जाता है, वह व्यक्ति जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करता है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना है।

सूत्रों ने कहा, “सरकार ने पहले राज्य वक्फ बोर्डों के किसी भी संपत्ति पर दावा करने के व्यापक अधिकारों और अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्तियों के सर्वेक्षण में देरी पर ध्यान दिया था।” संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सरकार ने वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करने पर विचार किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *