अब बिहार में दलित की हत्या होने पर परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी: नीतीश कुमार
चिरौरी न्यूज़
जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आते जा रहा है, बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। आज उन्होंने दलित वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा एलान करते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति -जनजाति परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर पीडि़त परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के प्रावधान के लिए तत्काल नियम बनाए जाएंगे। उन्होंने मुख्य सचिव को कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति की विभिन्न योजनाओं का लाभ शीघ्र दिलाने के लिए अपने स्तर से इसकी समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्यस्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि इस कानून के तहत लंबित कांडों का निष्पादन इस महीने की 20 तारीख तक पूरा करें। उन्होंने कहा कि अनुसंधान के काम को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधि विभाग द्वारा अन्य विशेष न्यायालयों में अन्य विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत दर्ज मामलों के निष्पादन में जो पदाधिकारी गंभीरता नहीं दिखाते है उन पर कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच का काम ससमय पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में विभिन्न जन प्रतिनिधियों ने कई सुझाव दिए है। इन सुझावों पर गौर करते हुए उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए।