भड़काऊ वीडियो शेयर करने के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट ने दी जमानत
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ इस साल 12 मार्च को भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप लगाया गया कि लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए वीडियो से छेड़छाड़ की गई।
यूट्यूबर मनीष कश्यप को हथकड़ी पहने एक व्यक्ति को ट्रेन में यात्रा करते हुए दिखाने वाला वीडियो कथित तौर पर अपलोड करने के मामले में बुधवार को पटना उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। मनीष को बिहार के प्रवासी मजदूरों पर फर्जी वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसी साल मार्च महीने में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई थी।
उनके खिलाफ इस साल 12 मार्च को भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप लगाया गया कि लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए वीडियो से छेड़छाड़ की गई।
न्यायमूर्ति सुनील कुमार पंवार की एकल पीठ ने उन्हें कुछ शर्तों पर नियमित जमानत दी थी। मनीष पर तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी मजदूरों की हत्या दिखाने वाले भड़काऊ वीडियो शेयर करने का आरोप है।
अब, जेल से उनकी रिहाई की सही तारीख का पता लगाने के लिए सभी की निगाहें तमिलनाडु की स्थानीय अदालतों में होने वाली कार्यवाही पर हैं।