मानहानि मामले में राहुल गांधी को ’30-45 मिनट के लिए हिरासत में लिया गया’, जमानत मिली

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को सुल्तानपुर अदालत ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर 2018 मानहानि मामले में जमानत दे दी। उनके वकील ने कहा, अदालत ने उन्हें 30-45 मिनट के लिए हिरासत में ले लिया।
राहुल की जमानत के बारे में बोलते हुए वकील संतोष पांडे ने कहा, “उन्होंने (राहुल गांधी) आज अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अदालत ने उन्हें 30-45 मिनट के लिए हिरासत में ले लिया. उसके बाद, उनकी जमानत याचिका दायर की गई और (अदालत द्वारा) स्वीकार कर ली गई… आगे की तारीख अभी नहीं दी गई है। उनके वकील ने कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई मानहानिकारक बयान नहीं दिया है…”
पांडे ने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। जमानत बांड भरने के बाद न्यायाधीश योगेश यादव ने राहुल को जमानत दे दी।
8 मई, 2018 को बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था। जब गांधी ने यह टिप्पणी की तब अमित शाह भाजपा अध्यक्ष थे। राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला किया और कहा कि पार्टी ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है लेकिन पार्टी का अध्यक्ष एक हत्या के मामले में “आरोपी” है।