राहुल गांधी की वायनाड सांसद के रूप में संसद में हुई वापसी, लोकसभा सचिवालय ने बहाल की सदस्यता
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: मोदी उपनाम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस के राहुल गांधी को वायनाड सांसद के रूप में बहाल कर दिया। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर घोषणा की कि उनकी अयोग्यता रद्द कर दी गई है और उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है।
मोदी उपनाम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्यता रद्द कर दी थी।
शीर्ष अदालत ने 4 अगस्त को मामले में गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, जिससे केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद के रूप में उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया था। गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब एक दिन पहले गुजरात के सूरत में मेट्रोपॉलिटन अदालत ने उन्हें मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।
7 जुलाई को गुजरात उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।