रेलवे ने दिल्ली की 2 मस्जिदों को जारी किया नोटिस, 15 दिनों में अतिक्रमण हटाने को कहा

Railway issued notice to 2 mosques of Delhi, asked to remove encroachment in 15 daysचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: उत्तर रेलवे प्रशासन ने दिल्ली की दो प्रमुख मस्जिदों – बंगाली मार्केट मस्जिद और बाबर शाह तकिया मस्जिद – को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। रेलवे अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो वे अपनी जमीन पर कब्जा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

जारी नोटिस में रेलवे प्रशासन ने कहा है कि उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और वे संबंधित पक्षों से उनकी संपत्ति पर बने किसी भी अनधिकृत भवन, मंदिर, मस्जिद या धर्मस्थल को स्वेच्छा से हटाने का आग्रह कर रहे हैं। नोटिस का अनुपालन नहीं करने पर अतिक्रमित भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

नोटिस में आगे कहा गया है कि अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार पक्षों को प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिससे रेलवे प्रशासन किसी भी देनदारी से मुक्त हो जाएगा।

बाबर शाह तकिया मस्जिद के सचिव अब्दुल गफ्फार ने दावा किया कि मस्जिद लगभग 400 साल पुरानी है। इसके अतिरिक्त, मलेरिया के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के निकटवर्ती कार्यालय को भी रेलवे अधिकारियों द्वारा एक नोटिस दिया गया है, जिसमें परिसर को खाली करने की मांग की गई है।

ऐतिहासिक मस्जिदें लंबे समय से दिल्ली के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग रही हैं। हालाँकि, भूमि के स्वामित्व के रेलवे के दावे ने स्थानीय समुदाय के भीतर बहस और चर्चाएँ बढ़ा दी हैं।

जबकि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि संरचनाएँ उनकी भूमि पर बिना अनुमति के बनाई गई थीं, मस्जिद समिति का तर्क है कि ये पूजा स्थल महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मूल्य रखते हैं और सदियों से खड़े हैं।

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