राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सजा

Ram Gopal Varma sentenced to three months in check bounce caseचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को एक चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सजा सुनाई गई है। यह मामला सात साल से मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था, जिसमें मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

‘सत्या’ और ‘रंगीला’ जैसी हिट फिल्मों के निर्माता राम गोपाल वर्मा सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के लिए एक गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया।

यह मामला राम गोपाल वर्मा की कंपनी द्वारा जारी एक चेक से संबंधित है, जिसे बैंक में जमा करने पर उसे नकद नहीं किया जा सका। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 138 के तहत आता है, जो चेक का बाउंस होना और पर्याप्त राशि न होने या निर्धारित सीमा से अधिक राशि होने पर दंडनीय है।

इसके अलावा, राम गोपाल वर्मा को आरोपित के पक्षकार को 3.72 लाख रुपये का मुआवजा तीन महीने के भीतर देने का आदेश दिया गया है, अन्यथा उन्हें अतिरिक्त तीन महीने की साधारण सजा का सामना करना होगा।

यह मामला 2018 में श्री नामक कंपनी द्वारा राम गोपाल वर्मा की कंपनी के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें महेशचंद्र मिश्रा ने शिकायत की थी।

फिल्म निर्माता को हाल के वर्षों में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान और बढ़ गईं, जब उन्हें अपना दफ्तर बेचने की मजबूरी हुई।

राम गोपाल वर्मा को जून 2022 में 5,000 रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड और नकद सुरक्षा के साथ जमानत दी गई थी। हालांकि, सजा सुनाते समय मजिस्ट्रेट य.पी. पुजारी ने स्पष्ट किया कि वर्मा को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 428 के तहत किसी भी प्रकार का सेट-ऑफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ट्रायल के दौरान कोई समय हिरासत में नहीं बिताया।

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