राम नवमी जुलूस: कलकत्ता हाईकोर्ट ने VHP के खिलाफ FIR पर पुलिस से मांगी रिपोर्ट
चिरौरी न्यूज
कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि वह विश्व हिंदू परिषद (VHP) के खिलाफ राम नवमी जुलूस को लेकर दर्ज की गई FIR के औचित्य पर एक विस्तृत रिपोर्ट 25 अप्रैल तक अदालत में पेश करे।
यह मामला हावड़ा जिले में 6 अप्रैल को निकाले गए राम नवमी जुलूस से जुड़ा है, जिसका आयोजन VHP द्वारा किया गया था। कोर्ट ने राज्य पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उन्होंने FIR दर्ज करने के पीछे क्या कारण बताए हैं और क्यों आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई।
FIR में आरोप है कि VHP ने अदालत द्वारा निर्धारित अधिकतम प्रतिभागियों की संख्या का उल्लंघन किया। हालांकि, VHP ने हाईकोर्ट में FIR को चुनौती दी और दावा किया कि उन्होंने कोर्ट द्वारा तय संख्या का पालन किया। VHP के वकील ने अदालत के समक्ष जुलूस में शामिल 303 लोगों की सूची और उनके आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र पेश किए।
VHP की ओर से यह भी कहा गया कि जुलूस में केवल सीमित संख्या में लोग शामिल थे, लेकिन रास्ते के किनारे बड़ी संख्या में लोग जुलूस देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने इन दर्शकों को भी जुलूस का हिस्सा मानते हुए FIR दर्ज कर दी।
इसके साथ ही, पुलिस ने अंजनी पुत्र सेना (APS) नामक एक अन्य संगठन के खिलाफ भी FIR दर्ज की है, जिसने 6 अप्रैल को हावड़ा में राम नवमी के अवसर पर जुलूस निकाला था। APS पर भी कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन कर तय संख्या से अधिक लोगों को शामिल करने का आरोप है।
गौरतलब है कि पहले पुलिस ने दोनों संगठनों – VHP और APS – को जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बाद में, दोनों को कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने अपने-अपने जुलूस आयोजित किए।
अब अदालत ने पुलिस से इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और 25 अप्रैल तक सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ अदालत में पेश करने को कहा है।