रिया की जमानत अर्जी ख़ारिज, बेल के लिए जाना होगा हाई कोर्ट

चिरौरी न्यूज़

मुंबई: ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका आज विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। अब जमानत के लिए दोनों को हाई कोर्ट का दरबाजा खटखटाना पड़ेगा। दोनों आरोपियों के वकील ने कोर्ट से जमानत देने का अनुरोध किया लेकिन एनसीबी ने जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि भले ही इस मामले में जब्त की गई प्रतिबंधित मादक पदार्थों की मात्रा कम थी लेकिन यह वाणिज्यिक मात्रा थी और 1,85,200 रुपये की थी।

बता दें कि रिया और शौविक को सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के क्रम में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था। इस के साथ ही मुंबई की विशेष अदालत ने शोविक और रिया चक्रवर्ती के साथ-साथ अब्दुल बासित, ज़ैद विलात्रा, दिपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है।

इससे पहले विशेष न्यायाधीश जी बी गुराव ने गुरुवार को चक्रवर्ती भाई-बहन के वकील और मामले में विशेष सरकारी अभियोजक की दलीलों को सुना। सरकारी वकील अतुल सर्पांडे ने कहा कि एनसीबी ने सभी आरोपियों की याचिकाओं का विरोध किया।

एनसीबी ने तीन दिन की पूछताछ के बाद मंगलवार को रिया को गिरफ्तार कर लिया था जो अभी न्यायिक हिरासत में है।  जमानत का विरोध करते हुए एनसीबी ने कहा कि यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते है और मामले के प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते है।

 

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