समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 10 साल कैद की सजा
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा ठेकेदार बरकत अली को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
यह मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के डूंगरपुर इलाके में 2016 में हुए संपत्ति विवाद से जुड़ा है। इससे पहले कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों जिब्रान, फरमान और ओमेंद्र चौहान को बरी कर दिया था। 2019 में समाजवादी पार्टी के एक नेता और छह अन्य लोगों पर उत्तर प्रदेश में सपा के सत्ता में रहने के दौरान 2016 में एक घर को जबरन गिराने का मामला दर्ज किया गया था।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी के अनुसार, यह मामला रामपुर के गंज थाने में दर्ज किया गया था। मार्च में रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में आजम खान के अलावा आले हसन, अजहर अहमद खान और बरकत अली को भी जेल की सजा सुनाई गई थी।
चारों दोषियों को कथित तौर पर पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई और उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई, जिनमें धारा 427, 504, 506, 447 और 120बी शामिल हैं।