संभल हिंसा: सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई से पहले यूपी ने न्यायिक पैनल का गठन किया
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 नवम्बर को संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। यह हिंसा उस समय हुई जब एक अदालत के आदेश पर एक मुग़लकालीन मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। इस आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज उस याचिका की सुनवाई से पहले किया गया है, जिसमें संभल के जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने शाही जामा मस्जिद का सर्वे करवाने का निर्देश दिया था।
इस आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा करेंगे। इसके अन्य सदस्य हैं अमित मोहन प्रसाद, जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, और अरविंद कुमार जैन, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं।
सरकार के अनुसार, आयोग यह जांच करेगा कि संभल में हुई हिंसा एक योजनाबद्ध साजिश थी या अचानक हुई घटना। यह यह भी पता लगाएगा कि इस हिंसा के पीछे कौन लोग शामिल थे और जांच के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की क्या वजह थी। आयोग को दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और इसमें भविष्य में ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव भी दिए जाएंगे।
संभल में तनाव 19 नवम्बर से बढ़ने लगा था, जब शाही जामा मस्जिद का अदालत द्वारा आदेशित सर्वे किया गया था। यह सर्वे इस आरोप के बाद किया गया था कि मस्जिद के स्थान पर पहले एक हरिहर मंदिर था। 24 नवम्बर को सर्वे के विरोध में प्रदर्शनकारी मस्जिद के पास एकत्रित हो गए, जहां सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़पें हुईं, जिससे पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुईं। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई।
इससे पहले मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संभल हिंसा की जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी।
आज सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें 19 नवम्बर को संभल के जिला न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें शाही जामा मस्जिद का सर्वे करवाने का निर्देश दिया गया था। मस्जिद समिति ने यह तर्क दिया है कि बिना उसकी आपत्ति सुने और बिना समय दिए यह सर्वे आदेश दिया गया था, जो संविधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मस्जिद समिति ने यह भी कहा कि इस प्रकार के सर्वे के आदेश मस्जिदों पर अवैध दावे करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो समाज में विवाद उत्पन्न कर सकते हैं।