ममता बनर्जी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ‘द केरला स्टोरी’ पर पश्चिम बंगाल सरकार की बैन पर लगाई रोक

Shock to Mamata Banerjee, Supreme Court bans West Bengal government's ban on 'The Kerala Story'चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य में ‘द केरला स्टोरी’ के प्रदर्शन पर रोक लगाने के 8 मई के आदेश पर रोक लगा दी। राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाध्य है। अदालत ने कहा, “सार्वजनिक असहिष्णुता के लिए कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, अन्यथा सभी फिल्में एक ही स्थान पर आ जाएंगी।”

यह आदेश ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माताओं द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी।

फिल्म निर्माताओं ने तमिलनाडु की स्थिति पर भी प्रकाश डाला, जहां राज्य सरकार ने दावा किया कि सिनेमाघरों ने अपनी मर्जी से फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाने और सभी फिल्म देखने वालों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, “फिल्म केरल और तमिलनाडु दोनों में दिखाई जाएगी। फिल्म निर्माताओं को यह कहते हुए एक डिस्क्लेमर लगाने की जरूरत है कि कहानी काल्पनिक है और 32,000 के आंकड़े का कोई सबूत नहीं है।”

इससे पहले शुक्रवार (12 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में ‘द केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की थी। अदालत ने कहा, “केरल स्टोरी बंगाल में क्यों नहीं रिलीज हो सकती? क्या यह कलात्मक स्वतंत्रता के बारे में है? फिल्म देश के बाकी हिस्सों में चल रही है।”

इससे पहले, टीएमसी के वरिष्ठ नेता बिस्वजीत देब ने कहा था कि ‘द केरला स्टोरी’ पश्चिम बंगाल सिनेमा विनियमन अधिनियम, 1954 की धारा 6 के अनुसार प्रतिबंधित है, जिसमें कहा गया है कि हिंसा भड़काने की कोई संभावना होने पर किसी फिल्म को स्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है।

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