सुप्रीम कोर्ट ने की गुजरात हाई कोर्ट की आलोचना: “सुपीरियर कोर्ट के खिलाफ आदेश पारित नहीं कर सकते…”:

Supreme Court criticizes Gujarat High Court: "cannot pass orders against Superior Court...":चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: गुजरात उच्च न्यायालय की तीखी आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि किसी भी अदालत द्वारा वरिष्ठ अदालत के फैसले के खिलाफ आदेश पारित करना संवैधानिक नहीं है।

यह मामला एक बलात्कार पीड़िता की याचिका से संबंधित है, जिसमें उसने अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की यह कड़ी टिप्पणी शनिवार को हाई कोर्ट द्वारा आदेश पारित करने के बाद आई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आज के लिए सूचीबद्ध किया था। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने शनिवार को उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश की जानकारी मिलने के बाद कहा, “गुजरात उच्च न्यायालय में क्या हो रहा है? भारत में कोई भी अदालत उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आदेश पारित नहीं कर सकती है। यह संवैधानिक दर्शन के खिलाफ है।”

गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शनिवार का आदेश केवल “लिपिकीय त्रुटि” को ठीक करने के लिए पारित किया गया था। उन्होंने कहा, “पिछले आदेश में एक लिपिकीय त्रुटि थी और उसे शनिवार को ठीक कर दिया गया था। यह एक गलतफहमी थी।” उन्होंने कहा, “राज्य सरकार के रूप में हम न्यायाधीश से आदेश को वापस लेने का अनुरोध करेंगे।”

यह तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बलात्कार पीड़िता की याचिका पर निर्णय लेने में उच्च न्यायालय द्वारा की गई देरी को हरी झंडी दिखाई और कहा कि “मूल्यवान समय” बर्बाद हो गया है। इसके बाद जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां की पीठ ने कहा कि वे इस मामले पर आज सुनवाई करेंगे।

उच्च न्यायालय के “असंवेदनशील रवैये” की आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया और महिला की याचिका पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी।

25 वर्षीय लड़की के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 7 अगस्त को अदालत का दरवाजा खटखटाया और अगले दिन मामले की सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने 8 अगस्त को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की गर्भावस्था और उसकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए।

एक मेडिकल कॉलेज ने बलात्कार पीड़िता की जांच की और 10 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि रिपोर्ट में फैसला सुनाया गया था कि गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को रिकॉर्ड पर लिया था, लेकिन “अजीब बात” है कि मामले को 12 दिन बाद सूचीबद्ध किया गया, “इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि हर दिन की देरी महत्वपूर्ण थी और इस संबंध में मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ बहुत महत्वपूर्ण थी।”

“ऐसे मामलों में, अनुचित तात्कालिकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसे मामलों में तात्कालिकता की भावना होनी चाहिए और इसे किसी भी सामान्य मामले के रूप में मानने और इसे स्थगित करने का ढुलमुल रवैया नहीं होना चाहिए। हमें यह कहते हुए और यह टिप्पणी करते हुए खेद है, पीठ ने मौखिक रूप से कहा।

पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने सूचित किया है कि मामले की स्थिति से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने 17 अगस्त को याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया था, और आदेश अभी तक उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था।

ताजा जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज गर्भपात की इजाजत दे दी।

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