सुप्रीम कोर्ट ने लगाया प्रशांत भूषण पर ₹ 1 का जुर्माना, नहीं दिया तो 3 महीने की जेल और 3 साल प्रैक्टिस पर बैन
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: प्रशांत भूषण के द्वारा किये गए सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में आज जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने सजा सुनाई है जिसके तहत प्रशांत भूषण पर एक रुपया का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में भूषण को तीन महीने की जेल या तीन साल तक प्रैक्टिस पर रोक रहेगी। वहीं कोर्ट ने जुर्माना भरने के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दिया है।
जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाते हुए भूषण पर एक रूपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि हमने उन्हें(भूषण को) खेद जताने का कई मौके दिए। इससे पहले इस मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को कहा कि इस मामले में भूषण को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। वहीं कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान जजों ने भूषण की ओर से दाखिल हलफनामे पर भी आपत्ति जताई।
मामला वर्तमान और पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में भूषण के विवादित ट्वीट का है। बता दें कि प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया किया था जिसमे सुप्रीम कोर्ट के जज और न्यापालिका पर सवाल उठाया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट को नागवार लगा और माले का संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण को अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। 14 अगस्त को कोर्ट ने इन ट्वीट पर प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया था। उन्हें बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया गया था लेकिन उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया था।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रशांत भूषण के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत सजा के तौर पर भूषण को छह महीने तक की कैद या दो हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती थीं पर अदालत ने इस मामले में उनके ऊपर सिर्फ एक रुपये का जुर्माना लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज शम 4 बजे प्रशांत भूषण अपना जवाब देंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशांत भूषण इस सजा को स्वीकर कर एक रुपये का जुर्माना जमा कराते हैं या 3 महीने की जेल और 3 साल की प्रैक्टिस बंद होने के खतरे को उठाएंगे।