सीबीआई, ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली 14 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Supreme Court refuses to hear plea of 14 parties alleging misuse of CBI, EDचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस के नेतृत्व में 14 दलों द्वारा संयुक्त रूप से दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं की मनमानी गिरफ्तारी का आरोप लगाया गया था और गिरफ्तारी और रिमांड को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा-निर्देशों की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने कहा कि “किसी मामले के तथ्यों के संबंध के बिना सामान्य दिशा-निर्देश देना खतरनाक होगा”।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, सिंघवी ने तर्क दिया कि सामूहिक गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए खतरा है और सत्तावाद का संकेत है। इस पर, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “जब आप कहते हैं कि विपक्ष के लिए जगह कम हो गई है, तो उपचार उस स्थान में है, राजनीतिक स्थान। अदालत नहीं।”

याचिका पर विचार करने में शीर्ष अदालत की अनिच्छा को भांपते हुए राजनीतिक दलों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।

“विद्वान वकील इस स्तर पर याचिका वापस लेने की अनुमति चाहते हैं। याचिका तदनुसार खारिज की जाती है, वापस ले ली गई है, ”पीठ ने आदेश दिया।

अदालत ने पार्टियों से एक उपयुक्त मामले या मामलों के समूह में आने का आग्रह किया जहां एक राजनीतिक नेता को लक्षित किया गया हो।

पीठ ने कहा, ‘जब आपके पास व्यक्तिगत आपराधिक मामला या मामलों का समूह हो तो आप कृपया हमारे पास वापस आएं।’

अदालत ने यह भी कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा अधिकतम संख्या में मामलों को दर्शाने वाले आंकड़ों के आधार पर केवल राजनेताओं के लिए दिशा-निर्देश नहीं मांगे जा सकते क्योंकि उन्हें अभियोजन से कोई छूट प्राप्त नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि राजनीतिक नेता आम नागरिकों के समान हैं।

कांग्रेस के अलावा, जो पार्टियां संयुक्त कदम का हिस्सा थीं, उनमें DMK, RJD, BRS, तृणमूल कांग्रेस, AAP, NCP, शिवसेना (UBT), JMM, JD(U), CPI (M), CPI, समाजवादी पार्टी और जे-के नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं।

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