सुप्रीम कोर्ट ने मुठभेड़ में मारे गए बेटे के दफनाए हुए शव देने की मांग खारिज की

Supreme Court rejects demand to give dead body of son killed in encounterचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक पिता द्वारा अपने बेटे का शव सौंपने की याचिका खारिज कर दी, जो पिछले साल नवंबर में कश्मीर में हैदरपोरा मुठभेड़ में मारा गया था।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि एक बार दफनाए जाने के बाद शरीर को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रस्तुत किया है कि मृतक को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया था, और यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि शरीर को उचित रूप से दफन नहीं किया गया था।

पीठ ने कहा कि वह पिता की भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन अदालत भावनाओं पर मामलों का फैसला नहीं कर सकती है और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत न्यायसंगत थी और मोहम्मद लतीफ माग्रे द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को परिवार को मुआवजे के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने और उन्हें कब्र पर नमाज अदा करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, जम्मू और कश्मीर प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया था कि यह विवाद में नहीं था कि मृतक एक आतंकवादी था और उच्च न्यायालय को सौंपी गई सीडी से पता चलता है कि सभी इस्लामी अंतिम संस्कार पुस्तक के अनुसार किए गए थे।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वकील ने कहा कि आठ महीने बीत चुके हैं, शरीर सड़ चुका होगा और अब शव को निकालने से केवल कानून-व्यवस्था की समस्या होगी, और उसने अपने बेटे को खो दिया है लेकिन वह एक आतंकवादी था। जम्मू-कश्मीर प्रशासन का प्रतिनिधित्व स्थायी वकील तरुना प्रसाद ने किया।

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