सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका खारिज की

Nupur Sharma pleads in the Supreme Court to combine all the FIRs against herचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मुहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी की जांच की मांग करने वाली एक वकील द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।  याचिका एक वकील द्वारा दायर की गई है और उसने पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ शर्मा की कथित विवादास्पद टिप्पणियों की विस्तृत जांच की मांग की है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने शर्मा के खिलाफ याचिका पर विचार करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि वह केवल मॉब लिंचिंग पर नियंत्रण के संबंध में तहसीन पोन्नावाला फैसले में दिए गए निर्देशों को लागू करने की मांग कर रहा है।

इसके बाद, पीठ ने कहा, “यह सरल और अहानिकर लग सकता है लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हैं। अदालत को निर्देश जारी करते समय चौकस रहना चाहिए। हम आपको वापस लेने का सुझाव देंगे।” तदनुसार, मामला वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था। यह अपडेट तब सामने आया जब कोर्ट एडवोकेट अबू सोहेल की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उस घटना की स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच के लिए निर्देश देने की मांग की गई, जिसने विवाद को जन्म दिया और शर्मा ने अपनी टिप्पणी पर आलोचना की।
इससे पहले, अदालत की एक अलग पीठ ने देश के विभिन्न हिस्सों में नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी दिल्ली पुलिस को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दी थी। इसने शर्मा से उच्च न्यायालय से उचित उपाय तलाशने को कहा था।

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