सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भेजा नोटिस, नीट में अनियमितता पर मांगा जबाव

Supreme Court sends notice to National Testing Agency, seeks reply on irregularities in NEETचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर नए सिरे से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) अंडरग्रेजुएट (यूजी) परीक्षा 2024 (नीट-यूजी 2024) कराने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ ने 10 नीट उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका को टैग करते हुए कहा, “पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए।”

अदालत ने सफल उम्मीदवारों के लिए एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।

“हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे। अगर आप आगे बहस करेंगे, तो हम इसे खारिज कर देंगे,” अदालत ने कहा। मामले को 8 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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