सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगाई
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी आतिशी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह मामला 2018 की एक टिप्पणी से संबंधित है, जिसमें दोनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया था कि उसने दिल्ली की मतदाता सूची से कुछ नाम हटाए हैं।
उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को इन नेताओं के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद, केजरीवाल और आतिशी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की, जिसमें यह सवाल उठाया गया कि क्या मानहानि कानून राजनीतिक प्रवचन के दौरान किए गए वक्तव्यों पर लागू होता है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली सरकार एवं भाजपा नेता राजीव बब्बर को भी नोटिस भेजा, जिन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगा दी।
केजरीवाल और आतिशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने अदालत में दलील पेश की कि मानहानि का मामला भाजपा दिल्ली के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बब्बर द्वारा दायर किया गया है। उन्होंने कहा, “न तो केंद्र और न ही दिल्ली की भाजपा ने कोई शिकायत दर्ज कराई है। बब्बर वह व्यक्ति नहीं हैं, जिसकी मैंने कथित तौर पर मानहानि की है।”
आतिशी और केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के 2 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि उनके कथित वक्तव्यों से भाजपा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर रोक लगाते हुए आगे की कार्रवाई की अनुमति दी है।