सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, इंदौर में ईसाई समुदाय को प्रार्थना सभा की अनुमति दी
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंदौर में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा की अनुमति दी, जहां उप-विभागीय रिटर्निंग अधिकारी ने कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए सभा बुलाने की अनुमति वापस ले ली।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, एस.सी. शर्मा और संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 8 अप्रैल के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें आगामी लोकसभा चुनावों के कारण अनुमति रद्द करने की पुष्टि की गई थी, खासकर ऐसे समय में जब आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू है।
याचिकाकर्ता ने अभय प्रशाल स्पोर्ट्स क्लब में प्रार्थना सभा आयोजित करने की अनुमति वापस लेने को मनमाना और संवैधानिक रूप से अमान्य और संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(बी), 21 और 25 का उल्लंघन बताया।
विभिन्न सामाजिक संगठनों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर, एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने कानून और व्यवस्था की स्थिति में व्यवधान की आशंका का हवाला देते हुए अनुमति रद्द कर दी थी।