सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अनुच्छेद 370 पर 2 अगस्त से होगी रोजाना सुनवाई
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तीन साल के अंतराल के बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इन याचिकाओं पर 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई करने का फैसला किया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं की सुनवाई 2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और फिर सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर, दैनिक आधार पर आगे बढ़ेगी।” पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत हैं।
आज की कार्यवाही के दौरान, पीठ ने आदेश दिया कि लिखित संकलन 27 जुलाई तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसके बाद कोई और प्रस्तुतीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने सामान्य सुविधा संकलन की तैयारी के लिए अधिवक्ता एस प्रसन्ना और कनु अग्रवाल को नोडल वकील नियुक्त किया।
सीजेआई ने कहा कि जहां तक पक्षकारों की बात है तो अदालत किसी को भी बाहर नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि समय को संतुलित और विभाजित करना होगा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अधिसूचना के बाद के घटनाक्रम पर अपना दृष्टिकोण बताते हुए एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है। उन्होंने कहा कि हलफनामे का संवैधानिक प्रश्न पर कोई असर नहीं होगा और उस उद्देश्य के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जाएगा।
कल दायर किए गए हलफनामे में, केंद्र ने कहा था कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के कदम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में “शांति का अभूतपूर्व युग” आया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने पीठ को सूचित किया कि वह सात याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे हैं, और दो – शाह फैसल और शेहला राशिद – अब अपना नाम हटाना चाहते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फैसल एक आईएएस अधिकारी हैं और इसलिए इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। CJI ने हटाने की अनुमति दी।
अगस्त 2019 में विधायी और कार्यकारी निर्णयों की एक श्रृंखला के माध्यम से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था, जिसके बाद संसद ने राज्य को विभाजित करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया।