सुप्रीम कोर्ट का फैसला: केजरीवाल को 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत, अगले दिन करना होगा सरेंडर
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया।
मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत दी गई है – हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने इसका विरोध किया और कहा कि चुनाव प्रचार करना संवैधानिक अधिकार नहीं है।
1 जून तक अंतरिम जमानत का मतलब है कि 25 मई को दिल्ली में मतदान होने पर केजरीवाल जेल से बाहर होंगे। 2 जून को केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना होगा। 4 जून को मतगणना और नतीजे वाले दिन वह जेल में रहेंगे।
केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अंतरिम जमानत का मतलब है कि वह हफ्तों बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे।