तमिलनाडु: पूर्व पुलिस महानिदेशक राजेश दास को महिला अधिकारी के यौन उत्पीड़न के लिए तीन साल की सजा
चिरौरी न्यूज
चेन्नई: पूर्व पुलिस महानिदेशक राजेश दास को साथी अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में आज तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। विल्लुपुरम की एक अदालत ने निलंबित आईपीएस अधिकारी को एक महिला अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
महिला आईपीएस अधिकारी ने फरवरी 2021 में वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीसामी की सुरक्षा के लिए गश्ती ड्यूटी पर एक साथ यात्रा करते समय यौन संबंध बनाए थे।
अन्नाद्रमुक सरकार ने दास को निलंबित कर दिया था और जांच के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया था।
अभियोजन टीम के एक सदस्य ने कहा, “अभियोजन पक्ष ने पुलिस कर्मियों सहित 68 लोगों के बयान दर्ज किए थे। अधिकारी अपील कर सकता है और तत्काल जमानत मांग सकता है।”
यह मुद्दा 2021 में एक चुनावी मुद्दा बन गया था और विपक्ष के तत्कालीन नेता एमके स्टालिन ने सत्ता में आने पर उचित कानूनी प्रक्रिया और सजा का आश्वासन दिया था।