हिट-एंड-रन मामले पर नए कानून के खिलाफ पूरे देश में ट्रक, बस चालकों का विरोध प्रदर्शन

Truck, bus drivers protest across the country against new law on hit-and-run cases
screenshot /Video Srinivas BV @srinivasiyc)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: नई भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 के तहत, हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल की जेल की सजा और 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

इसके विरोध में विभिन्न राज्यों में ड्राइवरों और ट्रक चालकों ने नए दंड कानून में कड़े ‘हिट-एंड-रन’ प्रावधान पर अपना असंतोष व्यक्त किया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लोगों को कतारों में देखा गया, उन्हें डर था कि आंदोलन के कारण आने वाले दिनों में ईंधन आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

आपराधिक संहिता कानून, जिसने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को निरस्त कर दिया, दुर्घटना स्थल से भागने और घटना की रिपोर्ट न करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान करता है।

मोटर चालकों से जुड़े हिट-एंड-रन सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून में प्रावधान के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने सोमवार को महाराष्ट्र में कई स्थानों पर “रास्ता रोको” विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शनों से कुछ स्थानों पर ईंधन की कमी की आशंका पैदा हो गई।

अधिकारियों के अनुसार, ट्रक चालकों ने ठाणे जिले के मीरा भयंदर इलाके में मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात अवरुद्ध कर दिया और पुलिस पर पथराव किया, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पथराव से पुलिस का एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।

अधिकारियों ने कहा कि सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर और गोंदिया जिलों में भी सड़कें अवरुद्ध हो गईं, नवी मुंबई और अन्य स्थानों पर स्थिति नियंत्रण में है।

छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य भर में 12,000 से अधिक निजी बस चालकों ने सोमवार को हड़ताल की घोषणा की, जिससे सैकड़ों यात्री रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव सहित अन्य शहरों के बस स्टेशनों पर फंसे रहे।

सैकड़ों ट्रक और वाणिज्यिक वाहन चालकों ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में दानकुनी टोल प्लाजा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को लगभग दो घंटे तक अवरुद्ध कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *