उज्जैन के दुकानदारों को नाम, संपर्क नंबर प्रदर्शित करने का आदेश, उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना

Ujjain shopkeepers ordered to display names, contact numbers, violators finedचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कांवड़ यात्रा मार्ग पर ‘नेमप्लेट’ लगाने के आदेश के बाद, भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने अब दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।

उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल द्वारा दिए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि इस नियम का पहली बार उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

मेयर ने कहा कि यह आदेश सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है और मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाने के लिए नहीं है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृहनगर उज्जैन अपने पवित्र महाकाल मंदिर के लिए जाना जाता है, जो दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करता है, खासकर सावन महीने के दौरान, जो सोमवार से शुरू होता है।

टटवाल ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि उज्जैन की मेयर-इन-काउंसिल ने 26 सितंबर, 2002 को दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद निगम सदन ने इसे आपत्तियों और औपचारिकताओं के लिए राज्य सरकार को भेज दिया था।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृहनगर उज्जैन अपने पवित्र महाकाल मंदिर के लिए जाना जाता है, जो दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करता है, खासकर सावन महीने के दौरान, जो सोमवार से शुरू होता है। शहर 2028 में सिंहस्थ (कुंभ) मेले की मेजबानी करने वाला है, जो हर 12 साल में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आदेश को पूरे राज्य में लागू कर दिया, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके राज्य में भी इसी तरह के निर्देश पहले से ही लागू हैं।

इस आदेश की विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ सदस्यों ने आलोचना की है, जिनका तर्क है कि यह मुस्लिम व्यापारियों को निशाना बनाता है।

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