उत्तराखंड असेंबली में समान नागरिक संहिता बिल पास, यूसीसी कानून वाला देश का पहला राज्य

Uniform Civil Code Bill passed in Uttarakhand Assembly, first state in the country with UCC lawचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किया गया यूसीसी कोड बिल बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

विधेयक, जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों को नियंत्रित करने वाले पुराने व्यक्तिगत कानूनों को बदलने का प्रयास करता है, को सदन की चयन समिति को संदर्भित करने की विपक्ष की मांग के बीच उत्तराखंड विधानसभा में पारित किया गया था।

दिन की शुरुआत में उत्तराखंड विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए धामी ने आश्वासन दिया कि यह संविधान के अनुसार तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के तहत यह अधिकार दिया कि राज्य भी उचित समय पर यूसीसी लागू कर सकते हैं। इसे लेकर लोगों के मन में संदेह है। हमने संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप मसौदा तैयार किया।” विधानसभा।

इसके लाभों पर प्रकाश डालते हुए, धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता विवाह, भरण-पोषण, विरासत और तलाक जैसे मामलों पर बिना किसी भेदभाव के सभी को समानता का अधिकार देगी। उन्होंने कहा, “यूसीसी मुख्य रूप से महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दूर करेगा।”

“समान नागरिक संहिता महिलाओं के खिलाफ अन्याय और गलत कार्यों को खत्म करने में भी सहायता करेगी। अब समय आ गया है कि मातृशक्ति के खिलाफ अत्याचार को रोका जाए। हमारी बहनों और बेटियों के खिलाफ भेदभाव को रोकना होगा। आधी आबादी को अब समान अधिकार मिलना चाहिए,” मुख्यमंत्री ने कहा।

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