यूपी कोर्ट ने ‘लव जिहाद’ को विदेशी फंडिंग से जोड़ा, मुस्लिम व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई

UP court links 'love jihad' to foreign funding, hands life term to Muslim manचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक न्यायाधीश ने दावा किया कि “लव जिहाद” का इस्तेमाल भारत की आबादी को बदलने के लिए किया जा रहा है और अवैध धर्मांतरण को विदेशी फंडिंग से जोड़ा जा रहा है। न्यायाधीश ने यह टिप्पणी उस समय की जब न्यायाधीश ने एक मुस्लिम व्यक्ति को अपनी पहचान के बारे में झूठ बोलने के बाद एक महिला के साथ बलात्कार करने और उसे धमकाने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष रूप से, “लव जिहाद” एक शब्द है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से भारत में कुछ दक्षिणपंथी समूहों द्वारा किया जाता है, जो एक कथित साजिश को संदर्भित करता है, जिसमें मुस्लिम पुरुष अन्य धर्मों, विशेष रूप से हिंदुओं की महिलाओं को निशाना बनाते हैं, उनसे शादी करते हैं और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करते हैं।

सोमवार को सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने दावा किया कि कुछ समूह अवैध धर्मांतरण के लिए हिंदू महिलाओं को रिश्तों में फंसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे भारत की एकता और सुरक्षा को खतरा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश दिवाकर ने जोर देकर कहा कि मनोवैज्ञानिक दबाव और शादी के वादों के तहत किए गए अवैध धर्मांतरण को विदेशी स्रोतों से वित्त पोषित किया जाता है और इसमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

न्यायाधीश ने यह भी आरोप लगाया कि यह पाकिस्तान और बांग्लादेश में जैसी स्थितियाँ पैदा करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा था।

इसके बाद कोर्ट ने 25 वर्षीय मोहम्मद अलीम को 20 वर्षीय छात्रा से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अलीम ने पीड़िता को अपना नाम ‘आनंद’ बताया और उसके साथ संबंध बनाए, जिसके कारण उसे जबरन गर्भपात कराना पड़ा और धमकियाँ दी गईं। कोर्ट ने अलीम के पिता, 65 वर्षीय साबिर को भी अपने बेटे के अपराधों में मदद करने के लिए दो साल की सजा सुनाई।

छात्रा ने आरोप लगाया था कि अलीम ने उसे धोखा देकर यह विश्वास दिलाया कि वह हिंदू है। संबंध बनाने और फर्जी शादी समारोह आयोजित करने के बाद, उसने उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया। अपनी जान को खतरा होने के कारण महिला ने आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

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