उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक को दी मंजूरी, विधानसभा में 6 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना

Uttarakhand Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, likely to be introduced in Assembly on February 6चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: उत्तराखंड कैबिनेट ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर हुई बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित कर दिया है। यह बिल अब 6 फरवरी (मंगलवार) को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, नागरिक कानूनों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से विधेयक अब 6 फरवरी (मंगलवार) को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। पहाड़ी राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक का मसौदा सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा था।

विधेयक का उद्देश्य राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

छह फरवरी को विधानसभा में पारित होने पर उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

रिपोर्टों के अनुसार, विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति की प्रमुख सिफारिशों में बहुविवाह और बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, सभी धर्मों में लड़कियों के लिए एक समान विवाह योग्य आयु और तलाक के लिए समान आधार और प्रक्रियाएं लागू करना शामिल हैं।

समान नागरिक संहिता पर कानून पारित करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय विशेष सत्र 5 से 8 फरवरी तक बुलाया गया है।

3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में यूसीसी प्रस्ताव पर चर्चा करने की प्रारंभिक योजना के बावजूद, मंत्रियों को गहन समीक्षा के लिए पर्याप्त समय देने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में विधेयक पेश करने से पहले गहन विचार-विमर्श के महत्व पर जोर दिया।

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