उत्तराखंड: पुलिस ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत दो लोगों को गिरफ्तार किया

Uttarakhand: Police arrested two people under anti-conversion lawचिरौरी न्यूज

देहरादून: पुलिस ने कहा कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, एक पूर्व ग्राम प्रधान ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि किच्छा की सोनेरा बंगाली कॉलोनी में कुछ अज्ञात लोगों ने 7 जून को लोगों को धर्म परिवर्तन का झांसा दिया।

इस संबंध में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी विकास कुमार और अंकित कुमार के रूप में हुई है। इस संबंध में किच्छा थाने में उत्तराखंड धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2018 की धारा 3 व 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस के मुताबिक, एक पूर्व ग्राम प्रधान ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि किच्छा की सोनेरा बंगाली कॉलोनी में कुछ अज्ञात लोगों ने सात जून को लोगों को धर्म परिवर्तन का झांसा दिया।

उन्होंने आरोप लगाया, ”किराए के मकान में पिछले तीन दिनों से इलाके में धार्मिक बातचीत हो रही थी.”

किच्छा थाना प्रभारी धीरेंद्र कुमार ने कहा, ‘एक ग्राम प्रधान की शिकायत पर हमने शनिवार को मामला दर्ज किया और दोनों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि ये लोग लोगों को धर्म परिवर्तन का झांसा दे रहे थे। मामले की हमारी जांच चल रही है।”

पिछले साल 30 नवंबर को, उत्तराखंड विधानसभा ने राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए “उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2022” नामक एक संशोधन विधेयक पारित किया था।

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