युजवेंद्र चहल अलग हो चुकी पत्नी धनश्री वर्मा को 4.75 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता देने को राजी: रिपोर्ट

Yuzvendra Chahal Agrees To Pay Estranged Wife Dhanashree Verma Alimony Of Rs 4.75 Crore: Reportचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेटर युज़वेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक मामले में एक बड़ी विकास रिपोर्ट सामने आई है। बंबई हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस जोड़ी को तलाक के बाद 6 महीने के कूलिंग पीरियड से छूट दी गई है।

कोर्ट ने परिवार अदालत को आदेश दिया है कि वह क्रिकेटर युज़वेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर 20 मार्च तक फैसला सुनाए, क्योंकि चहल को 22 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 सीजन में भाग लेना है।

बार और बेंच ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “बंबई हाईकोर्ट ने एक परिवार अदालत के फैसले को पलटते हुए युज़वेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक के लिए कूलिंग-ऑफ पीरियड को समाप्त करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि चहल के आगामी आईपीएल सीजन को ध्यान में रखते हुए परिवार अदालत 20 मार्च तक तलाक याचिका पर फैसला करें।”

बार और बेंच के मुताबिक, यह जोड़ी दिसंबर 2020 में शादी के बंधन में बंधी थी, लेकिन वे जून 2022 से अलग रह रहे थे। फरवरी 2025 में उन्होंने बैंड्रा परिवार अदालत में तलाक याचिका दायर की थी। इस याचिका के साथ ही उन्होंने कूलिंग पीरियड को समाप्त करने का आवेदन भी दिया था।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B(2) के तहत, परिवार अदालत को तलाक की पारस्परिक याचिका पर छह महीने बाद विचार करना होता है। यह कूलिंग-ऑफ पीरियड इस उद्देश्य से होता है कि दंपति पुन: मिलकर समझौता करने का प्रयास कर सकें। हालांकि, चहल और धनश्री के दो साल से अधिक समय तक अलग रहने के बाद, बंबई हाईकोर्ट ने इस मामले में कूलिंग-ऑफ पीरियड को लागू नहीं किया।

इस मामले में उलझाव तब आया जब परिवार अदालत ने 20 फरवरी को कूलिंग-ऑफ पीरियड हटाने की याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि चहल और धनश्री के बीच सहमति शर्तों के तहत कुछ हिस्से का पालन नहीं हुआ था।

सहमति शर्तों के अनुसार, चहल ने अपनी पत्नी को 4 करोड़ 75 लाख रुपये की स्थायी गुजारा भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्होंने केवल 2 करोड़ 37 लाख 55 हजार रुपये का भुगतान किया है। इस शेष राशि का भुगतान न करने को अदालत ने अनुपालन में कमी माना, जिससे कूलिंग-ऑफ याचिका खारिज हो गई थी।

बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को यह ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि दंपति पहले ही दो साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं, और यह तथ्य उनके लिए सहमति शर्तों के अनुसार शेष राशि का भुगतान करने में मददगार साबित हुआ।

अब परिवार अदालत को तलाक याचिका पर 20 मार्च तक फैसला करना है, ताकि चहल आईपीएल सीजन में भाग ले सकें।

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